आरटीई नियमों का पालन नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर होगी कार्रवाई
Action will be taken against private schools
रांची। Action will be taken against private schools, राज्य में निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई) के तहत मान्यता नहीं लेने वाले निजी स्कूल बंद होंगे।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी निजी स्कूलों को मान्यता लेने के लिए एक अवसर प्रदान किया है। साथ ही निर्धारित अवधि तक मान्यता नहीं लेने पर स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया जाएगा।
विभाग ने 25 अप्रैल 2019 के बाद स्थापित निजी स्कूलों को आरटीई के तहत अनिवार्य रूप से मान्यता लेने को कहा है। इसके लिए एक जून से 30 अगस्त तक राज्य सरकार के आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन लेने को कहा गया है।
प्राथमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार रंजन द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि निर्धारित अवधि तक आवेदन नहीं करने वाले निजी स्कूलों के विरुद्ध संबंधित अधिनियम तथा झारखंड निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 की धारा 12(6) के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इस धारा में आरटीई के तहत मान्यता नहीं लेनेवाले स्कूलों को बंद करने की कार्रवाई का प्रविधान किया गया है।